हरियाणा | डायरेक्टेरट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने राज्य के सभी सरकारी और निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी/कॉलेजों, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल इंस्टिट्यूटों को यह आदेश दिया है कि वे अपने संस्थानों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल के साथ ही अन्य स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करें।
नए निर्देश के मुताबिक, ड्यूटी के वक्त ड्रेस कोड का पालन न कर के और जीन्स, ट्राउजर, टी-शर्ट जैसे कपड़े पहनने वाले स्टाफ के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। निर्देश के मुताबिक, यूनिफॉर्म न रहने की वजह से स्टाफ और विजिटर का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यह निर्देश ड्रेस कोड का पालन न किए जाने की शिकायत के बाद दिया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मेडिकल संस्थानों में ड्रेस कोड पहले से ही था लेकिन ताजा निर्देश इसलिए जारी किया गया है ताकि ड्रेस कोड का पालन हो।

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