
मौखिक, लिखित, सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए इसे 8 नवंबर तक लागू रखने का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ प्रशासन की ओर से धारा 144 को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। नवदुर्गा, रामनवमी, दशहरा, बारा वफात, दीपावली, भाई दूज के चलते धारा 144 को लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद बगैर इजाजत भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली सामग्री छापने पर भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में कोई भी धरना प्रदर्शन, रैली पर रोक रहेगी।
इसके साथ पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ विभाग, सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता, मारपीट पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस की ओर से लगाए गए ड्रोन कैमरे, बैरियर, सीसीटीवी, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम से छेड़छाड़ करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
धारा 144 लागू किए जाने के बाद मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन को भड़काऊ, अफवाह फैलाने वाली पोस्ट डिलीट कर पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी। भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।इसके साथ ही इंटरनेट कैफे चलाने वालों को भी हिदायत देकर निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

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