भोपाल । मप्र के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना नाम की इस स्कीम शुरू करने जा रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा इस योजना के तहत जो मसौदा तैयार किया गया है उसके तहत लोगों का स्वयं का उद्योग लगाने के लिए प्ररित किया जाएगा और उनको 2 करोड़ रूपए तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण युवाओं के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। इस कारण प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी के बीच रोजगार तलाश रहे लोगों के लिए राज्य सरकार स्वयं का उद्योग लगाने और सर्विस सेक्टर से जुड़ा काम शुरू करने वालों के लिए दीपावली से पहले मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना नाम की स्कीम लॉन्च करने जा रही है।
आय, आयु या शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं
जानकारी के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है। फील्ड से सुझाव बुलाए गए हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भोपाल के महाप्रबंधक कैलाश मानेकर ने बताया कि इसके लिए सुझाव तैयार किए जा रहे हैं। इसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है। आय, आयु या शैक्षणिक योग्यता का कोई बंधन नहीं रहेगा। स्वरोजगार संबंधी राज्य की किसी योजना में पहली बार यह प्रावधान हुआ हैं।
सिर्फ एक बार लोन मिलेगा
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का फायदा सिर्फ मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। स्कीम के तहत सेवा इकाई के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक और विनिर्माण इकाई के लिए 25 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट पर लोन दिया जाएगा। यह भी शर्त रखी गई है कि सिर्फ एक बार लोन मिलेगा और किसी डिफाल्टर को यह नहीं दिया जाएगा। विभाग द्वारा पहले से ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सेवा इकाई में 10 लाख और विनिर्माण इकाई में 25 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। इसमें 15 से 35 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
इन सेवाओं के लिए मिलेगा यह लोन
 मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, वाहन रिपेयरिंग, फोटोकॉपी दुकान, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, कियोस्क जैसी सर्विस सेंटर की सेवाओं के लिए मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई लघु और सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर किसी छोटी, बड़ी वस्तु का निर्माण करने के लिए लोन मिलेगा। वहीं यह लोन ऐसे व्यापार के लिए नहीं मिलेगा, जिसमें ट्रेडिंग शामिल हैं। किराना दुकान, कपड़े की दुकान, जनरल स्टोर आदि के लिए भी लोन नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना काल में लगे लंबे लॉकडाउन के बाद से सभी स्वरोजगार योजनाओं के तहत दिए जाने वाले लोन पर रोक लगा दी गई थी।