भोपाल । मप्र में उपचुनाव के ‎लिए चारों सीटों पर मतदान जारी है। कडी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें लगी है। अब तक प्रदेश के चारों सीटों पर 30 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हो चुका है। प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए शनिवार को सुबह सात बजे से मतदान आरंभ हो गया है। मतदान शाम छह बजे तक होगा। चारों सीटों पर कुल 26 लाख 50 हजार मतदाता 48 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मतदान आरंभ होने से पहले माकपोल किया गया। 865 मतदान केंद्रों को संवदेनशील केंद्रों की सूची में रखा गया है। वहीं, एक हजार 235 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। खंडवा और रैगांव निर्वाचन क्षेत्रों में 16-16 उम्मीदवार होने के कारण दो-दो बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। पृथ्वीपुर में 10 और जोबट में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान के लिए कुल तीन हजार 944 केंद्र बनाए गए हैं। 10 हजार 27 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, पांच हजार 517 कंट्रोल यूनिट और पांच हजार 886 वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा। माकपोल इस बार मतदान से 90 मिनट पहले किया गया। कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा 85 नाके बनाए गए हैं। 24 ऐसे क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं, जहां मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है।लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न् कराने के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल की 50 कपंनियां तैनात की गई हैं। राज्य सशस्त्र बल की आठ कंपनी भी लगाई गई है। 914 पुलिस अधिकारियों के साथ छह हजार 962 पुलिसकर्मी, तीन हजार 123 होमगार्ड और तीन हजार 945 विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। 55 उड़नदस्ते भी तैनात किए गए हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखेंगे। मतदाता परिचय पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक या डाक घर की फोटोयुक्त पास बुक, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैनकार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्रीय, राज्य शासन, उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों द्वारा सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक को जारी पहचान पत्र।