नई दिल्ली| अक्‍सर लोग नॉमिनी और उत्‍तराधिकारी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सही मायनों में दोनों के मतलब ही नहीं अधिकार भी अलग-अलग हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, नॉमिनी किसी भी चल-अचल संपत्ति का मालिक नहीं होता है। वह केवल आपके पैसों का रखवाला होता है। वहीं, कानूनी उत्तराधिकारी वह होता है जो व्यक्ति के निधन पर उसकी संपत्ति प्राप्त करने का आधिकारिक रूप से हकदार होता है।
नॉमिनी को मालिकाना हक नहीं
कानूनी जानकार बताते हैं कि कोई बीमा कंपनी की पॉलिसी में नॉमिनी हो या बैंक खाते में, नॉमिनी होना अपने आप में मालिकाना हक नहीं देता है। अगर खाताधारक ने किसी को नॉमिनी बनाया है या इंपॉलिसी में बीमाधारक ने किसी को नॉमिनी बनाया तो वह नॉमिनी सिर्फ लेनदेन की सहूलियत के लिए है। नॉमिनी होने का मतलब यह नहीं है कि वह शख्स उस बैंक खाते के पैसे या बीमा रकम का मालिक हो गया। अगर बैंक अकाउंट होल्डर ने कोई वसीयत नहीं की हुई है या बीमाधारक की कोई वसीयत नहीं है तो रकम तमाम कानूनी वारिसों में बराबर बंटेगी।
कौन होता है उत्तराधिकारी?
संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद उसके संबंधियों को संपत्ति सौंप दी जाती है। जन्म ग्रहण करने के साथ-साथ पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्र, पुत्री, विधवा, मां क्लास-1 उत्तराधिकारी में आते हैं। वहीं पिता, पुत्र व पुत्री का बेटा व बेटी, भाई, बहन, भाई व बहन की संतान क्लास-2 में आते हैं। अगर मृतक मुस्लिम है तो शरीयत कानून 1937 के हिसाब से संपत्ति का वारिस तय होगा। क्रिस्चन के मामले में वारिस आमतौर पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत तय होता है। इसके तहत पति, पत्नी, बेटे और बेटियां वारिस माने गए हैं।