हरियाणा |सरकार ने सोमवार को गुटखा और पान-मसाला की बिक्री और निर्माण पर लगी रोक को एक साल के लिए बढ़ा दिया। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 7 सितंबर, 2021 से एक साल के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक, खाद्य निरीक्षकों और अन्य को जारी कर दिया गया है।पिछले साल, COVID महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गुटखा और पान मसाला जैसे सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री और निर्माण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि लोग सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें।राज्य सरकार ने सोमवार को प्रतिबंध को एक साल और बढ़ाने का फैसला किया है। अब हरियाणा में पान मसाला और गुटखा जैसे तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की बिक्री सितंबर 2022 तक अवैध मानी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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