निगम इंदौर मुख्यालय व झोनल कार्यालयो, रजिस्टार कार्यालय पर 11 सितबंर की सुबह 10 बजे से देर रात्रि तक नेशनल लोक अदालत लगेगी। इस दौरान संपत्तिकर,जलकर पर 100 सरचार्ज पर एक नियम के मुताबिक छूट भी मिलेगी। अभी लोक अदालत को लेकर निगम ने मुनादी शुरू नही की है। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया लोक अदालत में संपति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया है। इसमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 से अधिक और 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही संपति कर के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी। जलकर में ऐसे रहेगी छूट जलकर में ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 दस हजार तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट,इसके साथ ही 10 से अधिक 50 हजार तक बकाया होने पर 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 50 हजार से ज्यादा की राशि होने पर 50 प्रतिशत छूट ही दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में छूंट उपरांत राशि का अधिकतम दो किश्तो में जमा करवा सकेगें। जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। कोविड प्रोटाकॉल का करवाया जाएगा पालन लोक अदालत में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाएगा। जिसके तह्त यहां आने वाले व्यक्ति को मास्क ओर सेनेटाईजर का उपयोग करने के साथ ही शारिरीक दूरी भी रखना पड़ेगी। फिलहान कोराना काल से निगम के पास बजट नही होने ओर सरकारी राजस्व की कमी के कारण लोक अदालत रखी जा रही है।