कोरोना से बचाव हेतु सभी वयस्क लोगों का टीकाकरण जरूरी- कलेक्टर
कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेशों का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश
Editor in Chief अभिषेक मालवीय गैरतगंज
रायसेन/जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों का सम्पूर्ण जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव तथा पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी सहित संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री भार्गव ने सभी राजस्व एवं पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोगों को समझाना होगा कि जिले में कोरोना संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही से कोरोना संक्रमण दोबारा बढ़ सकता है। कोरोना संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति मिलने पर तुरंत उपचार प्रारंभ करें जिससे कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके। सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नवीन दिशा-निर्देशों और कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने अनुभाग में अभियान चलाते हुए सभी पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पॉच या पॉच से अधिक एक्टिव केस मिलने पर रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकन
कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो कि शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त पूरे जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसका सख्ती से पालन कराया जाए। अनावश्यक रूप से घूमने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि
जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस पॉच या पॉच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कन्टेनमेंट जोन तथा कन्टेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां हो सकेंगी।
सभी वयस्क लोगों को वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित करें
बैठक में कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। लोगों के मन में वैक्सीनेशन से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए गॉवों और वार्डो में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के लिए जोर दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों की अनुमति रहेगी।
मास्क नहीं पहने ग्राहक को सामान देने पर दुकान होगी सील
कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि जिले में निर्धारित दुकानों को प्रातः 09 बजे से शाम 06 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसका पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानों में गोल बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। साथ ही ग्राहक और दुकानदार द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य है। यदि कोई ग्राहक बिना मास्क पहनने सामान लेते आता है तो उसे सामान विक्रय नहीं करना है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान सील की जाए। इसी प्रकार मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए।
निर्धारित अवधि के लिए ही खुलें दुकानें
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती शुक्ला ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में निर्धारित दुकानों को प्रातः 09 बजे से शाम 06 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसका पालन सुनिश्चित कराया जाए। शाम 05.30 बजे से अनाउंसमेंट शुरू किया जाए जिससे कि निर्धारित समय में सभी दुकानें बंद हो जाए। निर्धारित अवधि के बाद भी दुकान खुली मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमृत मीणा, जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा, एसडीएम श्री एलके खरे, सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले के सभी अनुभागों से एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, बीएमओ सहित संबंधित अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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