नो मास्क नो सर्विस प्रोटाकाल के उल्लंघन पर दुकान होगी सील
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नो मास्क नो सर्विस प्रोटाकाल के उल्लंघन पर दुकान होगी सील

 

जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश



नो
 मास्क नो सर्विस प्रोटाकाल के उल्लंघन पर दुकान होगी सील

रायसेन / मंडीदीप -  जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, वार्ड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक एवं जिले के अन्य संगठनों के साथ हुई बैठक में लिये गये निर्णय उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा कोरोना कर्फ्यू के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 72(2) के अंतर्गत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश तत्काल   प्रभावशील होकर 15 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।

जिले में प्रत्येक रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू





जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो कि शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त पूरे जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शासन के नवीन दिशा-निर्देशानुसार अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपार्जन से संबंधित विभाग, महिला एवं बाल विकास, कृषि विभाग तथा लोक निर्माण विभाग सम्मिलित है।

विवाह में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोगों की रहेगी अनुमति

 विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों की अनुमति रहेगी। सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

सभी प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी



 कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत सभी प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आईडी के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल और तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं तथा पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों तथा कर्मियों को छूट रहेगी। इसी प्रकार मेडीकल तथा केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें एवं नजर के चश्में की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी।

पेट्रोल-डीजल पम्प, गैस स्टेशन तथा कृषि गतिविधियों को अनुमति



जिले में पेट्रोल-डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी, कृषि उपज मण्डी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी। इसी प्रकार बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशन्स की अनुमति रहेगी। बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसीएस से जुड़े संस्थानों के एमपीएमएस, कॉपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज, कैश मेनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी।

कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत परिवहन की अनुमति

कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। इसी प्रकार ऑटो, -रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी। जिले में सभी प्रकार के सामानों एवं माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। साथ ही कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा।

अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की रहेगी अनुमति

 सम्पूर्ण जिले में -कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दुपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेवर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। जिले में थोक सब्जियां, फल तथा फूल के बाजार संबंधित तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा नियत खुले स्थानों पर संचालित किए जा सकेंगे।

मेन्टेनेन्स सर्विस और घरेलू सेवा देने वालों को रहेगी अनुमति

 जिले में मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, ऑटो मोबाईल पार्टस, पंचर की दुकानें, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्प/मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी तथा निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति रहेगी। फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल तथा केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण और वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं रहेगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारियों, कर्मियों के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जाएगा। हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे संबंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति रहेगी।

नगरीय क्षेत्रों में स्थित निजी कार्यालय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

जिले में नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त निजी कार्यालय खुल सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए समस्त सिविल निर्माण कार्य किए जा सकेंगे। निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण स्थल परिसर में कर्मी/श्रमिकों के रूकने की व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे। सभी होटल/रेस्टोरेंट केवल गेस्ट आगन्तुकों के लिए, कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए ही खुल सकेंगे। जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों पर राज्य सरकार की गाइडलाइन लागू होगी। एमपी ऑनलाईन के कियोस्क सेंटर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। अनुमति प्राप्त उपरोक्त सभी दुकानें प्रातः 09 बजे से शाम 06 बजे तक खुल सकेंगी।

    जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस पॉच या पॉच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कन्टेनमेंट जोन तथा कन्टेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां हो सकेंगी।

जिले के समस्त नागरिकों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार

 कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जिले के समस्त नागरिकों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन संबंधी आदेश जारी किया गया है जिसके तहत जिले के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर जिले की सीमा पर जिले में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। 

नो मास्क नो सर्विस प्रोटाकाल के उल्लंघन पर दुकान होगी सील

जिले में दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना जरूरी है औरनो मास्क नो सर्विसअर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नही पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगें। यदि कोई दुकानदारनो मास्क नो सर्विसप्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाएगी। अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन) में सामाजिक दूरी का पालन किया जाना, हैण्डवॉश/सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगाएं, यह आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

 नो मास्क नो मूवमेन्ट का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क लगाने से पहले, इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि मास्क आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें। जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें। सभी सार्वजनिक कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।नो मास्क नो मूवमेन्टका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी



कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहें और अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखें। जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी (“2 गज की दूरी“) बनाये रखेगा। भीड़भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों/कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं बचाव हेतु कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

 

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