रविवार को 220 लाभार्थियों को लगाया गया कोविड-19 वैक्सीन
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने जारी किया आदेश
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने सम्पूर्ण कटनी जिले में उपलब्ध समस्त ऑक्सीजन सिलेण्डरों (औद्योगिक/गैर औद्योगिक) को केवल चिकित्सीय उपयोग में लाने के लिये अधिगृहित करने के आदेश जारी किये हैं। इस संबंध में आपदा अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुये कलेक्टर ने इस कार्य के लिये जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
आदेश के तहत जिले में जहां भी ऑक्सीजन सिलेण्डर (औद्योगिक/गैर औद्योगिक) उपलब्ध हों, इसकी जानकारी तत्काल जिला आबकारी अधिकारी को मोबाईल नंबर 9098475121 पर देने के लिये कहा गया है। साथ ही समस्त ऑक्सीजन सिलेण्डर सुपुर्द हों, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
इसके साथ ही जिले में उपलब्ध समस्त ऑक्सीजन सिलेण्डर (औद्योगिक/गैर औद्योगिक), का आवागमन कटनी जिले से बाहर किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित किया गया है। यदि किसी औद्योगिक /गैर औद्योगिक / आवश्यक उपयोग के लिये ऑक्सीजन सिलेण्डर का जिले के अंदर आवश्यकता है, तो संबंधित के आवेदन करने पर विशेष परिस्थिति में छूट दिये जाने के लिये प्रथम प्राथमिकता के आधार पर छूट प्रदान करने के लिये डिप्टी कलेक्टर नदीमा शीरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
Source=https://www.dprmp.org/NewsDetail.aspx?newsid=1025100&disid=26
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