विवाह समारोह में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध
जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव यात्रा में केवल 10 व्यक्तियों के ही सम्मिलित होने संबंधी आदेश दिए गए हैं। साथ ही शादी समारोह में वर पक्ष से 10 एवं वधु पक्ष से 10 अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। इसके लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य है।
Source=https://www.dprmp.org/NewsDetail.aspx?newsid=1025393&disid=2
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