कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण जिले में 21 अप्रैल को प्रातः 06 बजे से 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू
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कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण जिले में 21 अप्रैल को प्रातः 06 बजे से 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

 कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

सम्पूर्ण जिले में 21 अप्रैल को प्रातः 06 बजे से 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू



रायसेन | 20-अप्रैल-2021

जिले में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित जिला क्राईसिस की बैठक में लिए गए निर्णय उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण रायसेन जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 21 अप्रैल को प्रातः 06 बजे से 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत सम्पूर्ण रायसेन जिले में सभी प्रकार की धार्मिक यात्राएं, कलश यात्रा, चुनरी यात्रा, सभी प्रकार के चल समारोह और अत्याधिक भीड़ एकत्रित होने की संभावना वाले सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन यज्ञ, मेले, पंचकल्याणक, भागवत कथा, सामूहिक भण्डारे, भोज, सामूहिक रोजा आफतारी, जुलूस आदि को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों, विवाह समारोहों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन गतिविधियों पर रहेगी छूट

जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंगहोम, मेडिकल इंश्योरेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं, मेडीकल स्टोर, केमिस्ट, राशन दुकानें, दूध, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम को छूट रहेगी। फल एवं सब्जी की दुकानें तथा सब्जी के ठेले सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुधवार और शुक्रवार) प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा एवं तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का आवागमन कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रहेगा।

इसी प्रकार एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवायें, दूध एकत्रिकरण एवं वितरण के लिये परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों नगरपालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासकीय कार्य से आवागमन की अनुमति रहेगी। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी को कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी।

  राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य (गेंहू एवं चना खरीदी केन्द्र) से जुड़े कर्मी/वेयरहाउस एवं सहकारी समितियों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग, मार्कफेड, कृषि विभाग, नोडल अधिकारी उपार्जन केन्द्र आदि विभाग से जुड़े तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान, गेहूॅ एवं चना खरीदी केन्द्रों तथा गोदामों तक गेहूॅ, चना ले जाने वाले, हम्माल, कृषि उपज मंडिया भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रहेंगी। इसके अतिरिक्त आईटी कम्पनियां, बीपीओ, मोबाईल कम्पनियों की सपोर्ट यूनिट्स, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है। जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान यदि किसी की मृत्यु होती है तो शव यात्रा में केवल 10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेगें।

जिले में कोरोना कर्फ्यू मुक्त किये कार्यों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनेटाइजर सहित अन्य सुरक्षा नियमों का पालन एवं शासन द्वारा जारी कोविड गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। यह सुनिश्चित किए जाने के आदेश दिए गए हैं कि किराना के थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों में सामग्री का प्रदाय सतत् एवं निर्बाध रूप से बना रहे। मास्क नही पहनने पर 100 रू का जुर्माना लगाया जाएगा तथा विभिन्न दुकानों/व्यावसायिक संस्थानों के प्रबंधक या ग्राहकों के द्वारा बगैर मास्क के पाए जाने पर संबंधित दुकान/संस्थान पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने की दशा में प्रतिष्ठान 24 घंटे के लिये सील किए जाने की कार्यवाही कार्यपालिक दण्डाधिकारी/पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके लिए तत्काल सख्ती से कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के आदेश दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठान 24 घंटे के लिए बंद अथवा जेल भेजने की कार्यवाही की जा सकेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

 


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