सिस्टम की बड़ी लापरवाही:कलेक्टर भोपाल के ऑफिशियल हैंडल से उजागर हुई पीड़िता की पहचान, कलेक्टर ने कहा- इसकी जांच कराएंगे
इस बयान में बालिका का नाम भी सार्वजनिक कर दिया गया। इससे हंगामा मच गया, क्योंकि किशाेर बाल अधिनियम 2015 की धारा 74 के अनुसार किसी भी बालिका का नाम या किसी भी तरह की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।
इस मामले में जब कलेक्टर अविनाश लवानिया से बात की तो उन्होंने कहा कि नाम सार्वजनिक करने का सवाल ही नहीं उठाता। यह जानकारी जिस कर्मचारी ने भी अपलोड की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि फेसबुक पेज से नाम हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्टर भोपाल की भास्कर से बातचीत के बाद नाम उजागर करने वाली पोस्ट कलेक्टर भोपाल के ऑफिशियल पेज से हटा दी गई है।
Source-https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/identification-of-victim-revealed-by-official-handle-of-collector-bhopal-collector-said-how-these-uploads-happen-will-check-it-instructions-given-to-remove-post-128150021.html

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