अतिक्रमणकारी प्यारे मियां का अतिक्रमण तोड़ने को लेकर हाईकोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर टिकीं सबकी निगाहें,
Type Here to Get Search Results !

अतिक्रमणकारी प्यारे मियां का अतिक्रमण तोड़ने को लेकर हाईकोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर टिकीं सबकी निगाहें,

अतिक्रमणकारी प्यारे मियां का अतिक्रमण तोड़ने को लेकर हाईकोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर टिकीं सबकी निगाहें,



 जिला प्रशासन और   हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिलने से नपा प्रशासन नहीं हटा पा रहा अतिक्रमण,

कृष्णा पंडित मंडीदीप। औद्योगिक शहर के अतिक्रमणकारी प्यारे मियां की चार मंजिला अवैध इमारत ढहाई जाएगी या फिर उस के पक्ष में फैसला आएगा इसको लेकर शहरवासियों में बड़ी उत्सुकता देखी जा रही है। बीते वर्ष के सबसे चर्चित इस अतिक्रमण के मामले में कल सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की जानी है। जिस पर सबकी निगाहें टिकीं  हुई है।


ज्ञात है कि नगर पालिका द्वारा बीते 23 दिसंबर को  शहर के वार्ड 8 मंगल बाजार स्थित हबीब खान उर्फ प्यारे मियां की 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग को तोड़े जाने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन इसके 2 दिन पहले ही अतिक्रमणकारी हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया था। जिससे एक और जहां नपा प्रशासन की भवन को ढहाने के लिए की गई सभी तैयारियों धरी रह गईं थी। वहीं दूसरी तरफ  राज्य सरकार द्वारा भू माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की हवा निकाल दी थी। आपको बता दें कि यह दूसरा मौका था जब अतिक्रमणकारी प्यारे मियां को अपनी अवैध बिल्डिंग बचाने के लिए स्टे ऑर्डर  मिला हो। इसके पहले बीते 9 दिसंबर को नपा द्वारा बिल्डिंग गिराए जाने की कार्रवाई की जानी थी तब उसने जिला प्रशासन से 15 दिनों का स्टे लेकर कार्यवाही को रुकवा दिया था। 


मनसा पर फिर रहा पानी: 

बार-बार स्टे मिलने से एक और जहां अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वहीं आम लोगों के साथ अधिकारियों का मनोबल भी कमजोर हो रहा है। इतना ही नहीं सरकार की एंटी माफिया मुहिम भी सफल नहीं हो पा रही है।


यह है पूरा मामला:

मालूम है कि नगर पालिका के वार्ड 8 में शासकीय खेल मैदान के सामने प्यारे मियां द्वारा अपने निजी जमीन के आस पास की सरकारी जमीन समेत पास से बहने वाले सरकारी नाले पर कब्जा कर चार मंजिला भवन खड़ा कर लिया है। जबकि नगर पालिका द्वारा कुल 900 वर्ग फीट पर दो मंजिला भवन बनाने की अनुमति ही प्यारे मियां को दी गई है। इस संबंध में बीते दिनों स्थानीय निवासी राजा पाल द्वारा नगरपालिका सहित जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए अवैध निर्माण हटाने की मांग की थी। पाल की शिकायत पर नगर पालिका ने जांच की तो प्यारे मियां का क़रीब 70 फ़ीसदी निर्माण अवैध पाया गया इसके बाद नपा ने 28 नवंबर को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने की बात कही लेकिन प्यारे मियां द्वारा नगर पालिका को पत्र देकर पूरे निर्माण को वैध बताते हुए कार्रवाई को गलत ठहराया था ।

प्यारे मियां पर सरकारी जमीन के साथ नाले पर अवैध कब्जा कर अनुमति से अधिक निर्माण करने का आरोप है। इसी पर कार्रवाई करने के लिए नपा ने पहले 28 नवंबर और उसके बाद 9 दिसंबर को अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई की घोषणा की थी। लेकिन मकान में रहने वाले किरायेदारों की मांग पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई 15 दिन आगे बढ़ा दी थी। इसके बाद उसे हाई कोर्ट से स्टे आर्डर मिल गया है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Bhopal

4/lgrid/Bhopal
----------------NEWS Footer-------------------------------- --------------------------------CSS-------------------------- -----------------------------------------------------------------