सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर होगा अर्थदंड
मप्र लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के अंतर्गत कोविड- 19 नोवल कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी, संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छीकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।
इस सिलसिले में नोवल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण के लिए प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय श्री संजय दुबे ने आदेश जारी कर मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 एवं मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे किसी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है, को एक हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने के लिए स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है

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