बिना मास्क व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर लगाम कसने के लिए पुलिस के अलावा अब पानीपत के बीडीपीओ व नगरपालिका सचिव आदि को चालान काटने की पावर दी गई है। इन्हें चालान बुक भी उपलब्ध करवा दी गई है। डीसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि दुकानदार के पास 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्र न हों और दुकानदार अपनी दुकान पर आने वाले लोगों को सैनिटाइज करें।
हर व्यक्ति 6 फीट की दूरी बनाए रखें। शहर एवं गांवों में किसी व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने पर उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है तथा बैरिकेडिंग की जाती है। ऐसे क्षेत्रों में बाहर से अंदर से कोई भी आता जाता है ऐसे लोगों की इंट्री रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।
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