सतनाली आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के मद्देनजर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 व हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5 व 6 के अनुसार जिला में खंड सतनाली में पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों व ग्राम पंचायत के पंचों के वार्डों के पदों में से सामान्य, सामान्य महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति महिलाओं, पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षण जनगणना 2011 की प्रतिशतता के आधार पर 26 जून को प्रात: 10 बजे लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कोर्ट महेंद्रगढ़ में खंड सतनाली की 25 पंचायतों के आरक्षण का कार्य ड्रा निकाल कर एसडीएम विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर एसडीएम विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि सरपंच पदों में गांव श्यामपुरा, पथरवा, नंगला, सतनाली, बास, नावां व माधोगढ़ के लिए महिला आरक्षित, सुरेहती पिलानिया व नांगलमाला में अनुसुचित जाति महिला आरक्षित, गांव जड़वाा, सोहड़ी व सोहला में अनुसुचित जाति आरक्षित किए गए हैं।
इसी प्रकार ढ़ाणी कुम्हारान, बासड़ी, ढ़ाणा, सुरेहती मोडियान, सुरेहती जाखल, डिगरोता, राजावास, बारडा, गादड़वास, डालनवास, बलाना, ढ़ाढ़ोत व जवाहर नगर में सरपंच पदों को अनारक्षित रखा गया है। पंचायत समिति सतनाली में कुल 13 वार्डो में वार्ड नंबर 6 अनुसुचित जाति के लिए वार्ड नंबर 11 अनुसुचित जाति महिला, वार्ड 10, 2, 5, 12 महिलाओं के लिए आरक्षित, वार्ड नंबर 13 पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित तथा वार्ड नंबर 1, 3, 4, 7, 8, 9 को अनारक्षित किया गया है। इसी प्रकार पंच पदों के लिए भी वार्डवाइज आरक्षण करने का कार्य ड्रा निबाल कर किया गया।
उन्होंने बताया कि सतनाली खंड के लिए आरक्षित पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों व पंचों के पदों के लिए आरक्षण के अंतिम प्रकाशन की प्रति तहसील व खंड कार्यालय तथा पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवाई गई है। जिसे इच्छुक व्यक्ति देख सकते हैं। इस अवसर पर सतनाली के बीडीपीओ धर्मबीर सिंह यादव सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित थे।
कनीना के पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए पदों के आरक्षण का निकाला ड्रा
खंड समिति कार्यालय में शुक्रवार को आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के मद्देनजर पंचायतों के आरक्षण के लिए ड्रा एसडीएम रणबीर सिंह की अध्यक्षता में निकाला गया। एसडीएम रणबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 व हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5 व 6 के अनुसार खंड कनीना में सरपंचों व ग्राम पंचायत के पंचों के वार्डों के पदों में से सामान्य, सामान्य महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति महिलाओं, पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षण जनगणना 2011 की प्रतिशतता के आधार पर निकाला गया है।
बीडीपीओ युद्धवीर सिंह, दिनेश, जितेन्द्र, अमरजीत सहित विभिन्न गांवों के पंच, सरपंच व ग्रामीण उपस्थित रहे। कनीना अंतर्गत 52 गांव आते है। ड्रा के दौरान 52 गांवों में से महिला आरक्षित वर्ग में 14 गांव, अनुसूचित जाति महिला आरक्षित वर्ग में 4 गांव, अनुसूचित जाति आरक्षित वर्ग में 7 गांव व अनारक्षित वर्ग में 27 गांवों को शामिल गया है। जिसमें से महिला आरक्षित वर्ग में अकबरपुर नांगल, सीहोर, भालखी, सिगड़ा, ढाणा, सेहलंग, धनौंदा, नोताना, गाहड़ा, मोहनपुर, गुढा, मानपुरा, झाड़ली व कपूरी का गांव शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति महिला आरक्षित में गांव मोडी, उच्चत, सिगड़ी व गागडवास शामिल किया गया है।
अनुसूचित जाति आरक्षित में गांव मुंडायन, कोटिया, बुचावास, कोका, पड़तल, अगिहार व बचीनी शामिल किया गया है। अनारक्षित में गांव आनवास, भोजावास, बेवल, बवानिया, बाघोत, भड़फ, चेलावास, छितरौली, गोमला, इसराणा, झिगावन, झगडोली, कैमला, खैराना, ककराला, करीरा, खरकड़ाबास, खेड़ी, नांगल, पोता, पाथेड़ा, रसूलपुर, स्याना, सुंदरह, तलवाना व उन्हानी शामिल किया है।
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