केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने गाड़ियों के फिटनेस परमिट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के दूसरे डॉक्युमेंट की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इससे बहादुरगढ़ के उन लोगों को राहत मिली है जो इस डर से दिल्ली में वाहनों को नहीं ले जा रहे थे कि कम कागजातों के चलते वहां यातायात पुलिस चालान नहीं काट दे। जिन सीएनजी पैसेंजर्स गाड़ियों का टेस्ट सर्टिफिकेट एक फरवरी से लेकर 30 जून के बीच खत्म हो रहा है, उस सर्टिफिकेट को अब 30 सितंबर तक वैलिड माना जाएगा।
केवल दिल्ली ही नहीं दिल्ली के साथ लगते बहादुरगढ़ में भी दिल्ली के नंबरों के वाहन भी सीएनजी से ही चलते हैं। ऐसे में मिनी बसों, आरटीवी, मैक्सी कैब, ग्रामीण सेवा समेत सभी दूसरी गाड़ियों के लिए यह आदेश जारी होने से लोगों ने राहत महसूस की है। लॉकडाउन के दौरान वर्कशॉप बंद थी। ऐसे में सीएनजी सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था। पैसेंजर्स व्हीकल के लिए हर तीन महीने में यह सर्टिफिकेट लेना होता है। साल में चार बार सीएनजी लीकेज टेस्ट सर्टिफिकेट लेना होता है। यह सर्टिफिकेट न होने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगता था, जिसे नए नियमों में बढ़ा दिया है।
इस अवधि में लेना होगा नया टेस्ट सर्टिफिकेट : अब परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया कि 30 जून तक जिन गाड़ियों के सर्टिफिकेट की अवधि खत्म हो रही है, उन गाड़ियों के लिए पुराना सर्टिफिकेट 30 सितंबर तक मान्य होगा। इस अवधि में नया टेस्ट सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा लेट फीस न लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज अब 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे। अब गाड़ियों के मालिक कागजात का रिन्युअल 30 सितंबर तक करा सकेंगे। इससे पहले 30 मार्च को यह आदेश दिया गया था कि कोरोना संकट के चलते फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, जिसकी वैलिडिटी एक फरवरी को समाप्त हो गई थी या 30 जून तक खत्म हो जाएगी, उसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था।
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