विद्यालय द्वारा ली जाने वाली फिस पर नही लगेगां विलम्ब शुल्क
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विद्यालय द्वारा ली जाने वाली फिस पर नही लगेगां विलम्ब शुल्क

विद्यालय द्वारा ली जाने वाली फिस पर नही लगेगां विलम्ब शुल्क

रायसेन,-स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नोवेल कोरोना वायरस कोविद-19 संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल सीबीएससी एवं आईसीएसई बोर्ड संबद्धता प्राप्त प्रदेश के समस्त विद्यालयों में शैक्षिणिक सत्र 2019-20 कि अप्रैल 2020 तक छात्र-छात्राओं की बकाया फीस 30 अप्रैल 2020 तक जमा कि जा सकेगी। विद्यालय द्वारा इस पर कोई विलम्ब शुल्क नही लिया जाएगा।
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्ष 10वी एवं 12वी कि जिन विषयों की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी हैं, उन विषयों की परीक्षाएं लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के बाद की जाएगी। जिसकी परीक्षा तिथि माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा पृथक से घोषित की जाएगी।


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