लॉकडाउन के दौरान पास जारी करने संबंधी निर्देश
रायसेन-नोवेल कोरोना वायरस कोविद-19 संक्रमण से रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए टोटल लॉकडाउन अवधि में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जारी आदेशानुसार समस्त सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। आवागमन के लिए पास जारी किए जाएंगे। तीन परिस्थतियों के अतिरिक्त किसी भी स्थिति में पास जारी नही किया जाएगा। जिसमें प्रथम श्रेणी में मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं के लिए, द्वितीय श्रेणी में मृत्यु होने की स्थिति में तथा तृतीय श्रेणी में अति आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सेवाओं (निर्माण, परिवहन, भण्डारण, वितरण) के लिए है।
इसके साथ ही कोई भी अकेले स्वयं अत्यावश्यक सेवाऐं या वस्तुओं की पूर्ति, खरीदी के लिए निकटतम दुकान, सेवा प्रदाता तक पैदल या वाहन से जाने के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। पूछताछ करने पर सम्बंधित व्यक्ति द्वारा संतोषजनक उत्तर देने पर कोई कार्यवाही नही किए जाने के निर्देश दिए है।
लॉकडाउन के दौरान पास जारी करने संबंधी निर्देश
सोमवार, मार्च 30, 2020
0
Tags
Please do not enter any spam link in the comment box.