फीस के अभाव में परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता
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फीस के अभाव में परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता

फीस के अभाव में परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता

रायसेन  सत्र 2019-20 की वार्षिक परीक्षा मे फीस के अभाव मे बच्चों को वार्षिक परीक्षा से वंचित न करने के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया कि अशासकीय स्कूलों द्वारा अध्ययनरत बच्चों को समय पर फीस न जमा करने के कारण प्रताड़ित किए जाने के प्रकरण समक्ष में आए है एवं इस कारण से विद्यार्थियो की आत्महत्या की घटनायें भी प्रकाश में आयी है।
इस मुद्दे पर बच्चों को किसी प्रकार से प्रताड़ित कराना श्रनअमदपसम श्रनेजपबमध्ब्ंतम ंदक च्तवजमबजपवद ।बज 2015 के सेक्शन 75 का उल्लंघन है। बच्चों की फीस समय पर प्राप्त न होने का मुददा स्कूल प्रबंधन तथा अभिभावकों से संबंधित है। यह एक वित्तीय विषय है, इसलिए इसका समाधान अभिभावक से ही चर्चा कर की जानी चाहिए। यदि किसी अशासकीय स्कूल द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लघंन किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियामानुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।


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