अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने संचालित
है संत रविदास स्वरोजगार योजना
रायसेन - अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शासन द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। जिले को वित्तीय वर्ष 2022-23 में संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं, महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पात्र आवेदकों को एक लाख रू से 50 लाख रू तक का स्वयं का उद्योग इकाई या सेवा इकाई स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से एक लाख रू से 25 लाख रू तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही योजना के तहत नियमानुसार मप्र शासन की ओर से योजना लागत की स्वीकृत इकाई पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक ब्याज अनुदान देय होगा।
संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए तथा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक न्यूनतम 12 वी कक्षा उत्तीर्ण हो एवं उसके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रू से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक वर्तमान में राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिए। गारंटी फीस मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय होगी। आवेदक samast.mp.gov.in पर आवेदक कर सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर 56 में सम्पर्क किया जा सकता है।
है संत रविदास स्वरोजगार योजना
रायसेन - अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शासन द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। जिले को वित्तीय वर्ष 2022-23 में संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं, महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पात्र आवेदकों को एक लाख रू से 50 लाख रू तक का स्वयं का उद्योग इकाई या सेवा इकाई स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से एक लाख रू से 25 लाख रू तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही योजना के तहत नियमानुसार मप्र शासन की ओर से योजना लागत की स्वीकृत इकाई पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक ब्याज अनुदान देय होगा।
संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए तथा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक न्यूनतम 12 वी कक्षा उत्तीर्ण हो एवं उसके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रू से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक वर्तमान में राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिए। गारंटी फीस मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय होगी। आवेदक samast.mp.gov.in पर आवेदक कर सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर 56 में सम्पर्क किया जा सकता है।
Please do not enter any spam link in the comment box.