रक्षा मंत्रालय ने CDS की नियुक्ति से संबंधित नियमों में किया संशोधन
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रक्षा मंत्रालय ने CDS की नियुक्ति से संबंधित नियमों में किया संशोधन


नए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के लिए सरकार सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। इस बारे में रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  की नियुक्ति से संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए गजट अधिसूचना जारी की। CDS की नियुक्ति के लिए सरकार उन अधिकारियों पर विचार कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं। अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन नियुक्ति की तारीख को 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।सीडीएस पद के लिए नामों के पैनल में तीन स्टार और चार स्टार रैंक के अधिकारियों दोनों को शामिल किया जा सकता है। ज्ञात हो कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पिछले साल आठ दिसंबर को हवाई दुर्घटना में मृत्यु के बाद से यह पद रिक्त है।






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