
जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-04 में अनुमोदित योजना ग्रीन नगर में सैटबैक्स व बिल्डिग बॉयलॉज का गंभीर उल्लंघन कर अवैध रूप से चार मंजिला वृहद व्यावसायिक बिल्डिग को सील किया गया। जोन-14 में निजी खातेदारी करीब 04 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी को ध्वस्त किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित दुर्गापुरा की अनुमोदित योजना ग्रीन नगर के भूखण्ड संख्या-2 क्षेत्रफल 300 वर्गगज में सेटबेक व बिल्डिग बायलाज का गंभीर उल्लंघन कर अवैध चार मंजिला वृहद व्यावसायिक बिल्डिग के निर्माणधीन होने पर अवधान में आते ही दिनांक 23.12.2021 को जेडीए एक्ट की धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया आगे अवैध निर्माण नही होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। उसके उपरान्त भी अवैध निर्माण कार्य जारी रखने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर अब इस वृहद व्यासायिक बिल्डिग में व्यावसायिक गतिविधियॉ प्रारम्भ होने की संभवना को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार आज उक्त अवैध चार मंजिला वृहद व्यावसायिक बिल्डिग के प्रवेश द्वारो, सिढियों को जविप्रा की इंजिनियर शाखा से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटो पर ताला सींल चपडी लगाकर पुख्ता सिलिंग कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-04, 01,तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
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