बड़वानी कलेक्टर ने जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक के लिए मत्स्याखेट, (मछली पकड़ने) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया
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बड़वानी कलेक्टर ने जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक के लिए मत्स्याखेट, (मछली पकड़ने) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया


बड़वानी कलेक्टर ने जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक के लिए मत्स्याखेट, (मछली पकड़ने) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया

बड़वानी   बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बड़वानी जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2022 तक के लिए मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य के सभी प्रकार के जल संसाधनों में मध्यप्रदेश नदी मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) अधिघोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहता है। साथ ही मत्स्य विक्रय या विनिमय अथवा परिवहन करना भी प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश व नियमों के उल्लंघन पर मध्यपदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा (5) के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों से दंंडित किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः बन्द रहेगा। बंद ऋतु की अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट परिवहन क्रय-विक्रय आदि कार्य करते पाए जाने पर उनके विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों एवं शासन निर्देशों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।





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