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नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। यह वारंट इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि अवमानना के एक मामले में रितु माहेश्वरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अदालत का सम्मान नहीं करते और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ उनका सुप्रीम कोर्ट पहुंचना रूटीन बन गया है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करतीं तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा। उन्हें हाईकोर्ट में पेश होने दिया जाए। वकील ने कहा था कि उनके दो बच्चे हैं। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, आप हाईकोर्ट से आग्रह कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हर रोज एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है? आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते। भूमि अधिग्रहण से संबंधित अवमानना मामले में अदालत में पेश न होने पर गत गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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