पात्र परिवार राशन दुकानों पर पीओएस
मशीन के माध्यम से 31 मई तक दर्ज करायें ई-केवायसी
राज्य शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलत पात्र परिवारों के समस्त सदस्यों के ई-केवायसी एवं मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से उनके डाटाबेस में कराई जा रही है। जिला आपूर्ति श्रीमती ज्योति बघेल ने बताया कि बालाघाट जिले में सभी पात्र परिवारों से अपील की गई है कि 31 मई के पूर्व कम से कम एक सदस्य के सही मोबाइल नंबर की प्रविष्टि एवं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवायसी अपने निकट की उचित मूल्य दुकान पर जाकर मशीन के माध्यम से करा लें ताकि उन्हें सुलभता से योजना का लाभ मिल सके।
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