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फोन पर पत्नी को तीन बार तलाक कह कर, तलाक देने के आरोप में पुलिस ने पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र की है।पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2007 में कुनकुरी की मुस्लिम युवती का निकाह झारखण्ड के बालूमात शहर के युवक आरोपित इस्तियाक आलम के साथ हुआ था। निकाह के बाद जब दो-तीन साल तक महिला के बच्चे नहीं हुए तो उसका पति इस्तियाक पीड़िता से झगड़ा करने लगा। इससे तंग आकर पीड़िता बीते साल तीन अक्टूबर को मायके आ गई।
पीड़िता के मुताबिक 19 अक्टूबर 2021 को शौहर ने फोन पर बात की और कहा कि तुम्हें मैं तलाक देता हूँ और तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर फोन काट दिया। बात करते-करते ही इस्तियाक ने रिश्ता खत्म करने के लिए तीन बार तलाक कहकर पत्नी को तलाक दे दिया। शौहर के इस बात की तस्दीक करने जब पीड़ित बीबी अपने भाई के साथ ससुराल गई तो वहां उसके साथ बुरा सलूक किया जाने लगा। शौहर बीबी से बात तक करना बंद कर दिया। वहीं बीबी को पता चला कि उसने किसी और लड़की से निकाह भी कर लिया है।
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