नरसिंहपुर जिले में बहुचर्चित गोलीकांड के दोषी भैय्यू मिश्रा श्रीकांत मिश्रा पिता गणेश मिश्रा न्यायालय से हुए दोषमुक्त
खबर नरसिंहपुर जिले की है जहां पर कुछ महिनो पूर्व में नरसिंहपुर स्थित पुत्री शाला के पास बहुचर्चित गोलीकांड से जुड़ा है जिसमें आरोपी के रूप में राजेंद्र भैय्यू मिश्रा, श्रीकांत मिश्रा, पिता गणेश मिश्रा को अपराधी बनाया गया था एवं न्यायालय द्वारा 20.000 के मुचलके पर छोड़ा गया था जिसके बाद कुछ महीने बाद ही चारो को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है एवं उनके द्वारा बताया गया कि बिना सोचे समझे हमको अपराधी बनाकर जेल भेज देना यह उचित न्याय नहीं था इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी थी लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण ज्यादा जांच ना कर चारो पर मामला बना दिया गया था
एंकर : प्रधान न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश श्री एम के शर्मा के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/21 में कोतवाली पुलिस द्वारा बनाए गए दोषियों को किया दोष मुक्त कोतवाली थाने में पुत्री शाला के पास हुई एक्सीडेंट के बाद दो लोगो के बीच हुई झड़प मारपीट की घटना में एक प्रतिष्ठित परिवार को दोषी बनाकर 307,323,324,506,34,25,27 आमसेक्ट ipc में श्रीकांत,गणेश प्रसाद, राजेन्द्र (भय्यू),पार्थ को पुलिस ने बनाया था दोषी प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी करते हुए हरिओम शर्मा,अरविंद सोनी अभियोजक ने अपने तर्क प्रस्तुत किये प्रकरण में आए साक्ष्य और अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने दोष मुक्त किया
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