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नई दिल्ली | नई आबकारी नीति में प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो शराब की दुकान खोलने की अनिवार्यता 2022-23 की आबकारी नीति को अधिसूचित करने से पहले खत्म किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जून में अधिसूचित होने वाली आबकारी नीति को लेकर मंत्री समूह ने यही सिफारिश की है। इसके अलावा, मंत्री समूह ने शराब की होम डिलीवरी की भी सिफारिश की है। हालांकि यह शराब डिलीवरी हर कोई नहीं कर पाएगा। सरकार शराब की होम डिलीवरी के लिए कंपनियों को सूचीबद्ध करेगी। सूचीबद्ध कंपनियां ही डिलीवरी वाले इलाके के स्थानीय दुकान से शराब लेकर डिलीवरी करेगी।
मंत्री समूह ने कहा है कि आबकारी नीति का मकसद है कि दिल्ली के सभी इलाकों में बराबर मात्रा में शराब की आपूर्ति की जा सके। मगर दिल्ली में गैर अनुपालन क्षेत्र के चलते दुकानें नहीं खुल पा रही है। इससे शराब की तस्करी बढ़ने की आशंका होती है। इसलिए दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की जाएं। मंत्री समूह ने कहा कि कोविड के अनुभवों को देखते हुए होम डिलीवरी जरूरी है।
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