लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित
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लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित

लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता गठित

      विदिशा, -  त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम जारी होने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने पंचायत क्षेत्रांतर्गत मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता (दल) गठित करने के आदेश जारी कर दिए है।


               जिला मजिस्ट्रेट श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रसारचुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा विदिशाबासौदाकुरवाईसिरोंजलटेरीनटेरनग्यारसपुर की पंचायत सीमा में किसी शासकीय एवं अशासकीय भवनो पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है। विद्युतटेलीफोन खंबो पर झंडियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए उक्त पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है।

               गठित दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता स्थानीय थाना प्रभारीटीआई के सीधी देखरेख में कार्य करेगा। दस्ते के सहयोग के लिए संबंधित थाना का एक सहायक उप निरीक्षकपटवारीपंचायत के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा लोक सम्पत्ति विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसेगेरूचूनाकुचीबांस एवं सीढी आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

               यदि किसी चुनाव में लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाना में एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।

               थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतो को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन रिटर्निंग आफीसर (पंचायत) अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे।






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