सायलेन्स जोन घोषित
विदिशा - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमांशकर भार्गव ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर विकासखण्डों में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया वर्ष 2022 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के नियंत्रित उपयोग से होने वाली जनपरेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत तक के लिए विदिशा जिले के पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पूर्व उल्लेखित विकासखण्डों की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है।
लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति विहित प्राधिकारी की के द्वारा पंचायत क्षेत्र में सुबह छह से रात्रि दस बजे तक प्रदाय की जाएगी। उक्त अनुमति मतदान दिनांक के 48 घंटे पूर्व तक ही प्रदान की जा सकती है।
ट्रक, जीप, टेम्पों, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर लिए जावेंगे।
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