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बेंगलुरु । महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद अब कर्नाटक पहुंच गया है। कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कुछ घंटों के लिए रोक लगा दी है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक, कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। सरकार ने कहा कि इसके लिए अधिकारियों से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है।
सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया, 'ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस रूम, कम्युनिटी हॉल और बैंक्वेट हॉल को छोड़कर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल या लोगों को संबोधन करने की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगी।' सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शोर का स्तर जहां लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी अन्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर आवाज 10 डीबी (ए) या 75 डीबी (ए) में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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