ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी
Type Here to Get Search Results !

ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी



ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी

      विदिशा-  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमांशकर भार्गव ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विदिशाबासौदाकुरवाईसिरोंजलटेरीनटेरन एवं ग्यारसपुर की पंचायत सीमा के भीतर की समस्त सरायधर्मशालाओंहोटल एवं लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटललॉजसरायधर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारियाँ संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ततसंबंधी कार्यवाही संबंधितों को हर रोज आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी। जारी आदेश संबंधित क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।





*सम्पूर्ण समाचारो के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा समाचार का माध्यम मध्य प्रदेश जनसम्पर्क है
Tags

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Bhopal

4/lgrid/Bhopal
----------------NEWS Footer-------------------------------- --------------------------------CSS-------------------------- -----------------------------------------------------------------