रायसेन, 10 मई 2022
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक सिविल विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण, सिविल प्रकरण का अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारों की सहमति से निराकरण किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों को निपटाने के लिये सभी संबंधित पक्ष संबंधित न्यायालय में भी आवेदन कर सकते है जिससे दोनों पक्षों में समझौता कर प्रकरण निराकरण होंगे। प्रीलिटिगेशन के अन्तर्गत चेक बाउंस के प्रकरण, बैक वसूली, श्रम विवाद, जल कर, ऋण वसूली, बैंक वसूली संबंधी विवाद, राजीनामा योग्य धारा-138 एन.आई एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस, विद्युत अधिनियम इलेक्ट्रीसिटी के शमनीय मामले लम्बित मामलों का आपसी समझौतों के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिये बैंकों के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को भी निराकरण के लिये रखा जाएगा। विद्युत एवं नगर निगम से संबंधित मामलों का भी निराकरण पक्षकारों की सहमति से निराकृत किया जायेगा। विद्युत अनिनियम से संबंधित मामलों में तथा नगर निगम से संबंधित मामलों में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
पीआरओ/स0क्र0 45/05-2022
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