भोपाल। आज दिनांक को ए.डी.पी.ओ. अरविंद सिंह दांगी, जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, भोपाल के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 59/18 थाना बैरागढ के अपराध क्रमांक 235/18 में आरोपी अजय नायर को धारा 354 भादवि सहपठित धारा 7/8 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 8000रू का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी टी पी गौतम, विशेष लोक अभियोजक, श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक एवं श्रीमती मनीषा पटेल सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी। संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि पीडिता की मां (फरियादिया) ने थाना बैरागढ भोपाल में एक लेखीय आवेदन पत्र प्रस्तत किया की वह एवं उसकी बेटी छत पर सो रही थी रात में उसके छोटे लडके ने उल्टी कर दी जिसको छत के नीचे कमरे में उल्टी साफ करने आ गयी ओर नीचे कमरे में ही सो गई उसकी लडकी छत पर ही सो रही थी रात करीबन 03.00 बजे उसकी लडकी भागकर उसके पास नीचे कमरे में आई उसने बताया की पडोस में रहने वाला अजय नागर उसके पास आकर बुरी नियत से सो गया एवं उसके साथ गलत काम करने लगा उसकी नींद खुली तो वह चिल्लाई तो अजय नागर भाग गया। उक्त के संबंध मं थाना बैरागढ में अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना उपरांत चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुये आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
नाबालिग के साथ बुरी नियत से छेडछाड करने वाले आरोपी को सजा
शुक्रवार, मई 13, 2022
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