25 मई को होगा पंच-सरपंच, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्य तथा जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण
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25 मई को होगा पंच-सरपंच, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्य तथा जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण



25 मई को होगा पंच-सरपंच, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्य तथा जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण

     आगामी 25 मई 2022 को प्रातः 11:00 बजे से शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में जिले की सभी ग्राम पंचायतों के पंच-सरपंच, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के सदस्यों तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

     जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम के तहत इस आशय की सूचना 20 मई को जारी की है। आरक्षण के आशय की जारी सूचना के अनुसार पंच-सरपंच, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सदस्य तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष के पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं हेतु आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से सबंधित यह सम्पूर्ण कार्यवाही बुधवार 25 मई 2022 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट मे सुबह 11 बजे से सम्पादित कराई जायेगी।





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