रायसेन, 10 मई 2022
अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ मावा का संग्रहण और विक्रय करने पर अपर कलेक्टर श्री आदित्य रिछारिया द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री गिरधारी लाल कहार फर्म जय मॉ हिंगलाज रेस्टोरेंट बाड़ी पर 20 हजार रू का जुर्माना लगाया गया है। श्री गिरधारी लाल कहार को सात निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि स्टेट बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराते हुए चालान की प्रति न्यायालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सुषमा पथरोल द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को खाद्य कारोबारकर्ता श्री गिरधारीलाल कहार के प्रतिष्ठान की जॉच की गई थी। जॉच के दौरान प्रतिष्ठान में अमानक स्तर का खाद्य पदार्थ मावा का संग्रहण एवं विक्रय करना पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत प्रकरण तैयार कर अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर श्री रिछारिया द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री कहार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के तहत अमानक स्तर के मावा का संग्रहण एवं विक्रय करने का दोषी पाते हुए 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व बकाया के रूप से राशि वसूल की जाएगी। साथ ही जुर्माना राशि जमा नहीं होने तक अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।
पीआरओ/स0क्र0 43/05-2022
Please do not enter any spam link in the comment box.