जिला सहकारी बैंक में आयोजित पहली लोक अदालत में लंबित 14 प्रकरणों में 5215061 रू का हुआ समझौता
रायसेन - जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहकारिता प्रकरणों के लोक सेवा के माध्यम से निराकरण हेतु स्थायी निरंतर लोक अदालत का गठन किया गया। इस खण्डपीठ द्वारा कलेक्टर श्री अरविंद कुमार दुबे एवं प्रशासक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायसेन के मार्गदर्शन में गत दिवस जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायसेन में पहली लोक अदालत बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कृषि एवं अकृषि ऋण के कुल 33 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से कृषि एवं अकृषि के 14 प्रकरणों में 5215061 रू का समझौता किया गया। इन प्रकरणों के तहत श्री परसराम आ0 श्री इमरत लाल निवासी गढ़ी द्वारा ट्रेक्टर ऋण के 22 साल पुराने प्रकरण में 1234982 रू का समझौता किया गया। जिसके लिए पीठासीन अधिकारी लोक अदालत श्री पुष्पेन्द्र कुशवाह, बैंक महाप्रबंधक श्री एनयू सिद्दीकी सहित सदस्यों द्वारा उनका सम्मान किया गया।
रायसेन - जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहकारिता प्रकरणों के लोक सेवा के माध्यम से निराकरण हेतु स्थायी निरंतर लोक अदालत का गठन किया गया। इस खण्डपीठ द्वारा कलेक्टर श्री अरविंद कुमार दुबे एवं प्रशासक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायसेन के मार्गदर्शन में गत दिवस जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायसेन में पहली लोक अदालत बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कृषि एवं अकृषि ऋण के कुल 33 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से कृषि एवं अकृषि के 14 प्रकरणों में 5215061 रू का समझौता किया गया। इन प्रकरणों के तहत श्री परसराम आ0 श्री इमरत लाल निवासी गढ़ी द्वारा ट्रेक्टर ऋण के 22 साल पुराने प्रकरण में 1234982 रू का समझौता किया गया। जिसके लिए पीठासीन अधिकारी लोक अदालत श्री पुष्पेन्द्र कुशवाह, बैंक महाप्रबंधक श्री एनयू सिद्दीकी सहित सदस्यों द्वारा उनका सम्मान किया गया।
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