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रायसेन- जिले में पशु चारा एवं भूसा की कमी की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए पशुओं को पर्याप्ता मात्रा में चारा भूसा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा पशु आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, भूसा, घास, कड़वी ज्वार के डंठल, धान के डंठल आदि का जिले से अन्य राज्यों में निर्यात, उद्योगों में एवं ईट भट्टे में जलाने को मप्र चारा निर्यात नियंत्रण आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से 30 जून 2022 तक प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी किसान, व्यापारी, निर्यातक व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु चारा एवं भूसा का परिवहन किसी वाहन, नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा रायसेन जिले से राज्य के बाहर कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के निर्यात नहीं करेगा। अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए संबंधित एसडीएम को प्राधिकृत किया गया है।
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