रायसेन -आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 07 अप्रैल को जिले में अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा अन्न उत्सव के आयोजन हेतु सभी एसडीएम, उप पंजीयक सहकारी समितियां, सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल माह के आवंटन अनुसार हितग्राहियों को खाद्यान्न का प्रदाय सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जिन हितग्राहियों द्वारा किसी कारणवश माह मार्च 2022 का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया है, उन्हें प्राथमिकता पर खाद्यान्न का प्रदाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
अन्न उत्सव के आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि का विस्तार सितम्बर 2022 तक किया गया है। योजना के अंतर्गत पूर्ववत् ही प्रति सदस्य पॉच किलोग्राम के मान से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।
शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल माह के आवंटन अनुसार हितग्राहियों को खाद्यान्न का प्रदाय सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जिन हितग्राहियों द्वारा किसी कारणवश माह मार्च 2022 का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया है, उन्हें प्राथमिकता पर खाद्यान्न का प्रदाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
अन्न उत्सव के आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि का विस्तार सितम्बर 2022 तक किया गया है। योजना के अंतर्गत पूर्ववत् ही प्रति सदस्य पॉच किलोग्राम के मान से खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।
Please do not enter any spam link in the comment box.