मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत महिलाओं को दिया जायेगा प्रशिक्षण
प्रशिक्षण में शामिल होने इच्छुक महिला आवेदक कर सकती हैं आवेदन
कटनी - जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नयन सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत विपत्तिग्र
स्त महिलाओं के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण बलात्कार पीडि़त महिला या बालिका, दुर्व्यापार से बचाई गई महिलायें, ऐसिड विक्टिम, दहेज प्रताडि़त, अग्नि पीडि़त, कुंआरी मातायें या सामाजिक कुप्रथा की शिकार, परित्यक्ता, तलाकशुदा, जो गरीबी रेखा के नीचे यापन करती हैं एवं मानसिक रुप से विक्षिप्त ना हो, आश्रयगृह, बालिका गृह अनुरक्षण गृह में निवासरत बालिकायें, महिला प्रशिक्षण में शामिल हो सकती हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें रोजगार प्राप्त हो सकेगा। इस प्रशिक्षण में शामिल होने के लिये संबंधित आवेदक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिये।
वहीं विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा, एससी, एसटी, पिछड़ावर्ग के महिला होने की स्थिति में 50 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। यह प्रशिक्षण एैसी संस्थाओं के माध्यम से दिया जायेगा, जिन संस्थाओं से जारी डिग्री, प्रमाणपत्र शासकीय व अशासकीय संस्थाओं में मान्य होगा।
इस प्रशिक्षण में होने वाला पूर्ण व्यय, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय शुल्क, भोजन एवं शिष्यावृत्ति शामिल रहेगी, विभाग द्वारा वहन की जायेगी। हितग्राहियों का चयन जिलास्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
इस योजना अन्तर्गत फॉर्मेसी, नर्सिंग, फीजियो थेरेपी, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटी डिप्लोमा, शॉर्ट टर्म मैनेजमेन्ट कोर्स, डीएड, बीएड, आईटीआई पाठ्यक्रम, हॉस्पिटीलिटी, बैंकिंग, होटल इवेन्ट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, अन्य प्रशिक्षण जो शासन द्वारा समय समय पर निर्धाथ्रत किये जायेंगे एवं जो भी ट्रेड जिले में उपलब्ध होगा, उसमें प्रशिणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
इस प्रशिक्षण में शामिल होने के लिये इच्छुक आवेदक एवं जिले में संचालित संस्थायें आवेदन का प्रारुप जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, राय कॉलोनी कटनी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये आवेदन 30 दिवस के भीतर कार्यदिवसों में सांय 5.30 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।
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