सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में शामिल होकर विवाह करने पर ही मिलेगा विवाह सहायता योजना का लाभ
रायसेन,- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विवाह सहायता योजना में हितग्राहियों को सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही हितलाभ प्राप्त होगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को हितलाभ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रावधान अनुसार प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से विवाह करने पर मण्डल की विवाह सहायता योजना के अंतर्गत हितलाभ की पात्रता नहीं होगी।
पीआरओ/स0क्र0 111/04-2022
कोविड के नये वेरियेंट XE के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
रायसेन, 20 अप्रैल 2022
कोविड महामारी काफी हद तक नियंत्रण में है परंतु अभी तक पूरी तरह से खत्म नही हुई है। देश के उत्तरी राज्यों में कोविड 19 के नए वेरियेंट एक्स-ई के इक्का-दुक्का प्रकरणों के सामने आने के बाद संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता बरतने के लिये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में मध्यप्रदेश में भी सभी जिलों को कोविड 19 के वर्तमान परिदृश्य में एडवायजरी जारी की गई है। कोविड-19 के नए वेरियेंट का एक्स-ई का ट्रांसमिशन रेट अधिक होने के कारण संक्रमण का प्रसार संभावित है। स्वास्थ्य संस्थाओं में भर्ती होने वाले रोगियों की निरंतर निगरानी की जाये।
राज्य सर्विलेंस इकाई स्वास्थ्य संस्थाओं, आई.एच.आई.पी. पोर्टल, मीडिया या किसी भी अन्य स्रोत से कोविड-19 प्रकरणों की सूचना प्राप्त होने पर मॉनिटरिंग एवं सर्विलांस गतिविधियां पूर्व में जारी निर्देशानुसार की जाये। जिलों में पाये जाने वाले समस्त SARI एवं ILI के प्रकरणों को कोविड-19 हेतु आरटीपीसीआर परीक्षण के लिए लक्षित किया जाये। जिलें में कोविड 19 के प्रकरणों में वृद्धि होने पर विकासखण्डवार समीक्षा की जाकर परीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जाये। कोविड -19 की जांच के लिए निर्धारित दैनिक परीक्षण लक्ष्य टेस्टिंग टारगेट प्राप्त किये जाये।
कोविड 19 के पॉजिटिव आने वाले सेम्पलों को जीनोम सिक्वेंसिंग हेतु नियमित रूप से निर्धारित लैब को भेजा जाये। किसी क्षेत्र में कोविड 19 प्रकरणों में वृद्धि परिलक्षित होने पर प्रकरणों की सूचना राज्य सर्विलांस इकाई को दी जाये एवं क्लस्टर की सेम्पलिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सर्विलांस गतिविधियों का पालन किया जाये। आईडीएसपी की दैनिक रिपोर्टिंग के साथ कोविड-19 एवं डब्यूयोजीएस संबंधी जानकारी भी आईएचआईपी पोर्टल पर इन्द्राज की जाये। जिला स्तर पर कोविड-19 हेतु दैनिक निगरानी और समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
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