दमोह में अवैध कालोनी निर्माण के
संबंध में 15 दिनों के भीतर दावे आपत्ति आमंत्रित
राजस्व अनुभाग बैहर के अंतर्गत तहसील बिरसा के राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह, पटवारी हल्का नं. 38 ग्राम दमोह में स्थित भूमि खसरा नं. 430/ 5/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 रकबा 0.202 हे. खसरे की भूमि को छोटे-छोटे भूखण्ड बनाकर (कुल 17 भूखण्ड) को विक्रय कर अवैध कालोनी का निर्माण किये जाने संबंधी तथ्य सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में आया है । जो कि म.प्र. पंचायत राज अधिनियिम और उसके अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कलोनाईजर का रजिस्ट्रीयकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 2014 के प्रावधानों के विपरीत है ।
अवैध कालोनी बनाई जा रही इस भूमि से संबंधित हित रखने वाले व्यक्तियों को 15 दिवस के भीतर दावा, आपत्ति व सुझाव आदि पेश किया जाना हो तो लिखित में निर्धारित समयावधि में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं । समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और उक्त भूमि का प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार में होगा ।
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