नगरीय निकायों में होने वाले उपनिर्वाचन में मतदान के लिए कामगारों को दी जाए अनुमति
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नगरीय निकायों में होने वाले उपनिर्वाचन में मतदान के लिए कामगारों को दी जाए अनुमति



खरगोन 02 मार्च 2022। जिला श्रम अधिकारी श्री शैलेन्द्र सोलंकी ने जानकारी दी है कि 

जिले की नगर परिषद मण्डलेश्वर में वार्ड क्रमांक 10 एवं 12 के पार्षद पद के उपनिर्वाचन 

के लिए निर्वाचन कार्यक्रम प्रेषित किया गया है। नगर परिषद के वार्डों में उपनिर्वाचन के 

लिए मतदान 06 मार्च को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 06 मार्च को जहां मतदान 

हो रहा है उन नगरीय निकायों में स्थित उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकान 

तथा स्थापनाओं में नियोजित संबंधित कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के 

लिए 06 मार्च को 04 घंटे देरी से आने अथवा 4 घंटे जल्दी आने जाने या बीच में 04 घंटे 

अनुपस्थित रहने की अनुमति दिए जाने के लिए परिपत्र में उल्लेखित किया गया है। परिपत्र 

में दिए गए निर्देशानुसार मतदान के लिए नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले 

उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा दुकान एवं स्थानाओं में कार्यरत कामगारों को 

मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम 1948 तथा 

मध्यप्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत समस्त अधिभोगीगण एवं 

प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने ऐसे कामगारों जो कि संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक है। उन 

कामगारों को चार घंटे देरी से आने अथवा चार घंटे जल्दी जाने या बीच में चार घंटे 

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करेंगे। जिससे कि कामगार अपने मताधिकारी का 

उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सके।                  






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