नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में छूट
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नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में छूट

रायसेन, 02 मार्च 2022
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इन नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिगृहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी प्रकरण चोरी के मामलों को छोड़कर, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रिलिटिगेशन मुकदमा पूर्व एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जायेगा।
इसी प्रकार नेशनल लोक अदालत में म.प्र. पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायालय में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि 05 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जायेगी।





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