बुरहानपुर/11 मार्च, 2022/-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री अतुल्य सराफ के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय बुरहानपुर में दिनांक 12 मार्च, 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशुतोष शुक्ल ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल मामले, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा के क्लेम प्रकरण, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टुªमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, बैंक वसूली, पारिवारिक विवाद मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के समझौता योग्य मामले रखे जायेंगे।
नेशनल लोक अदालत में पक्षकार पूर्व की भांति उपस्थित होकर अपने मामले में समझौता के आधार पर निराकरण करा सकतें है। प्रिलिटिगेशन मामलों, विधुत, जलकर, संपत्ति कर के प्रकरणों में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। विधिक सेवा संस्था की ओर से पक्षकारों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे नियमानुसार छूट का लाभ लें।
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