दुग्ध प्रसंस्करण इकाई एवं उत्पा
पशु बीमा योजना
भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशु पालन एवं डेयरी मंत्रालय विभाग के द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) वर्ष 2021-22 हेतु रिस्क मैनेजमेंट एण्ड लाइवस्टॉक इंश्योरेंस (पशुधन बीमा) के अंतर्गत योजना क्रियान्वित की जा रही है। बीमा अवधि एवं बीमा प्रीमियम दर पशुओं का बीमा एक वर्ष या तीन वर्ष के लिये किया जाना है। एक वर्ष के लिए बीमा प्रीमीयम दर 2.92 प्रतिशत एवं तीन वर्ष के लिये बीमा प्रीमीयम दर 7.34 प्रतिशत निर्धारित की गई है। एक पशुपालक के अधिकतम 05 बडे एवं 50 छोटे (भेड/बकरी) पशुओं का बीमा किया जा सकता है। बीमा प्रीमीयम पर अनुदान एवं हितग्राही अंशदान ए.पी.एल. पर अनुदान 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान 50 प्रतिशत एवं बी.पी.एल./अ.जा/अ.ज.जा. पर अनुदान 70प्रतिशत हितग्राही अंशदान 30 प्रतिशत रहेगा। बीमा हेतु स्थानीय पशु चिकित्सक से संपर्क कर बीमा योजना का लाभ उठावें।
सेक्स सारटेड सीमन
मादा पशु के गर्मी में आने पर पशु पालक अधिक से अधिक सेक्स सारटेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान करावें, जिससे 90 प्रतिशत अच्छी नस्ल के मादा वत्स का जन्म होगा। जिससे अधिक-अधिक से मादा पशुओं में वृद्धि होकर स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन को बढावा दिया जा सके साथ ही पशुपालक की आय में वृद्धि होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड अभियान अंतर्गत पशुपालको को कार्यशील पुंजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुपालन गतिविधि से जोडने की कार्यवाही की जा रही है। पशुपालन की गतिविधियों में पशुपालक के के.सी.सी. लिंकेज होने पर पशुचारा, दाना, बाटा क्रय करने हेतु बैंक शाखा के द्वारा प्रति गाय 15000/- रू एवं प्रति भैंस 18000/- रू राशि 3 माह के लिये प्रदाय की जायेगी। पशुपालक राशि 3 माह में जमा करके पुनः राशि आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकता है।
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