मंदसौर 01 मार्च 22/ कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने कहा कि कोई भी कृषक अपने खेत पर फसल के अवशेष को नहीं जलायें। यदि कोई व्यक्ति/संस्था जिले के अंतर्गत गेंहू की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाता है तो वह ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करेगा। 2 एकड या उससे कम भूमि धारक को 2500 रू प्रति घटना, 2 एकड या उससे अधिक लेकिन 5 एकड से कम भूमि धारक को 5000 रू प्रति घटना एवं 5 एकड से अधिक भूमि धारक को 15000 रू प्रति घटना मुआवजा अदा करना होगा। पर्यावरण मुआवजा निर्धारण तथा अर्थदण्ड हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी अधिकृत होंगे।
कोई भी कृषक अपने खेत पर फसल के अवशेष को न जलाये – कलेक्टर श्री सिंह
गुरुवार, मार्च 03, 2022
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