बुरहानपुर/21 मार्च, 2022/- ‘‘जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार‘‘ जिले में असंगठित कामगारों के लिए श्रम विभाग द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत असंगठित कामगार जैसे रिक्शा चालक, फेरीवाला, लेबर, घरेलू कामगार, दर्जी, पानवाले, छोटी दुकान वाले या इसी तरह के अन्य कामगार सम्मिलित है। योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही की आयु 18-40 वर्ष होना चाहिए और मासिक आय 15 हजार से कम कम होना चाहिए। हितग्राही के मासिक अंशदान के बराबर अंशदान राशि केन्द्र सरकार द्वारा देय होगी। न्यूनतम निश्चित पेंशन 3 हजार रूपये प्रतिमाह, 60 वर्ष की आयु से आजीवन भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी।
आवश्यक जानकारी
हितग्राही को आधार कार्ड तथा बचत/जनधन खाते के दस्तावेज लेकर निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। अंगूठे/अंगुली के क्षरा पहचान (बायोमैट्रिक) के बाद कम्प्यूटर से मासिक योगदान तय होगा (न्यूनतम 55 रूपये अधिकतम 200 रूपये)। आवेदक पहली योगदान का भुगतान नगद से करेगा। तत्काल कम्प्यूटर से स्वतः डेबिट अधिदेश उत्पन्न होगा, जिस पर आवेदक हस्ताक्षर करेगा। आवेदक को कम्प्यूटर जनति श्रम योगी पेंशन कार्ड तुरंत दिया जायेगा। अगले माह से निर्धारित योगदान का भुगतान आवेदक के बैंक खाते से स्वतःडेबिट होने लगेगा।
Please do not enter any spam link in the comment box.